{"_id":"644d5f2e5a4d8f6e8c04a119","slug":"husband-and-mother-in-law-punished-for-dowry-death-gonda-news-c-13-1-208536-2023-04-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: दहेज हत्या में पति व सास को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: दहेज हत्या में पति व सास को सजा
Sat, 29 Apr 2023 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 29 Apr 2023 11:47 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। नवाबगंज क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें दोषी पति व सास को 10 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि वजीरगंज के ग्राम खानपुर निवासी गोली ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि फरवरी 2017 में अपनी बेटी रीना की शादी नवाबगंज के ग्राम कल्यानपुर निवासी दीनदयाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति दीनदयाल, ससुर रामफेर, जेठ राजू व सास यशोदरा दहेज की मांग करके रीना को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग को लेकर 28 मई 2020 की रात ससुराल वालों ने गले में रस्सी बांधकर रीना की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी पति दीनदयाल व सास यशोदरा के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दीनदयाल व यशोदरा को दोषसिद्ध किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार-तृतीय ने दीनदयाल व सास यशोदरा को 10-10 साल कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि वजीरगंज के ग्राम खानपुर निवासी गोली ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि फरवरी 2017 में अपनी बेटी रीना की शादी नवाबगंज के ग्राम कल्यानपुर निवासी दीनदयाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति दीनदयाल, ससुर रामफेर, जेठ राजू व सास यशोदरा दहेज की मांग करके रीना को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग को लेकर 28 मई 2020 की रात ससुराल वालों ने गले में रस्सी बांधकर रीना की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी पति दीनदयाल व सास यशोदरा के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दीनदयाल व यशोदरा को दोषसिद्ध किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार-तृतीय ने दीनदयाल व सास यशोदरा को 10-10 साल कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन