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Gonda News: नाबालिग को चलाने के लिए वाहन देना अपराध

Thu, 21 Nov 2024 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 21 Nov 2024 11:21 PM IST
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Giving a vehicle to a minor to drive is a crime
खरगूपुर (गोंडा)। क्षेत्र के दयाराम पाठक मेमोरियल स्कूल पृथ्वीनाथ में बृहस्पतिवार को यातायात पखवाड़ा व महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नाबालिग को चलाने के लिए वाहन देना व उनसे वाहन चलवाना अपराध की श्रेणी में आता है। व्यस्क व ड्राइविंग लाइसेंस धारक लोगों को ही वाहन चलाना चाहिए। हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं को 112, 1033, 1076, 1930 आदि हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। जरूरत पड़ने पर कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर बेझिझक फोन करके मदद ली जा सकती है। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक जितेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार तिवारी, गणेश तिवारी के साथ ही महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहीं।
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