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Gonda News: चोरी-लूटपाट में शामिल गैंगस्टर को ढाई साल की सजा

Thu, 06 Jul 2023 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 06 Jul 2023 11:37 PM IST
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Gangster involved in robbery sentenced to two and a half years
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने एक आरोपी को ढाई साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि 21 मार्च 2016 को परसपुर थाने की पुलिस ने करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कादीपुर निवासी सोनू उर्फ भूरे पर संगठित गिरोह बनाकर चोरी व लूटपाट की घटनाएं करने का आरोप लगाया था। उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की और साक्ष्य संकलित कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में ढाई साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।
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