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Gonda News: धोखाधड़ी के आरोपी की प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका खारिज
Sat, 14 Oct 2023 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 14 Oct 2023 11:25 PM IST
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गोंडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी बंजर भूमि व रेलवे की भूमि का इकरारनामा कराने के मामले में आरोपी अमित अग्रवाल की प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है।
सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम जानकीनगर के लेखपाल गिरीश यादव ने 15 सितंबर 2023 को नगर कोतवाली तहरीर दी थी। इसमें गांव की सरकारी बंजर भूमि, तालाब व रेलवे की भूमि का 28 अगस्त 2020 को कूटरचना, जालसाजी व धोखाधड़ी से पंजीकृत इकरारनामा कराने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली के साहबगंज स्टेशन रोड निवासी क्रेता अमित अग्रवाल, विक्रेता जवाहर लाल, हासिया गवाह पवन कुमार निवासी पथवलिया व इटियाथोक के ग्राम इमिलिया छीटू निवासी भानुदत्त आदि का नाम था। इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा के अनुमोदन के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अमित अग्रवाल के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ भोंदू ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दाखिल कर 15 सितंबर को कूटरचना, जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। याची ने कहा कि वह कोविड महामारी के कारण जमीन की खतौनी एग्रीमेंट के समय प्रस्तुत नहीं कर सका।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व करुणेश सिंह पंवार ने शासकीय अधिवक्ता मोहन सिंह के तर्क, याची के कथन, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार कर अमित अग्रवाल की याचिका को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब सभी खतौनी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम जानकीनगर के लेखपाल गिरीश यादव ने 15 सितंबर 2023 को नगर कोतवाली तहरीर दी थी। इसमें गांव की सरकारी बंजर भूमि, तालाब व रेलवे की भूमि का 28 अगस्त 2020 को कूटरचना, जालसाजी व धोखाधड़ी से पंजीकृत इकरारनामा कराने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली के साहबगंज स्टेशन रोड निवासी क्रेता अमित अग्रवाल, विक्रेता जवाहर लाल, हासिया गवाह पवन कुमार निवासी पथवलिया व इटियाथोक के ग्राम इमिलिया छीटू निवासी भानुदत्त आदि का नाम था। इस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा के अनुमोदन के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अमित अग्रवाल के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ भोंदू ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दाखिल कर 15 सितंबर को कूटरचना, जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। याची ने कहा कि वह कोविड महामारी के कारण जमीन की खतौनी एग्रीमेंट के समय प्रस्तुत नहीं कर सका।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व करुणेश सिंह पंवार ने शासकीय अधिवक्ता मोहन सिंह के तर्क, याची के कथन, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार कर अमित अग्रवाल की याचिका को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब सभी खतौनी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।