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Gonda News: पिता व दो पुत्रों समेत चार दोषियों को पांच साल की सजा

Sat, 27 Jul 2024 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 27 Jul 2024 12:20 AM IST
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Four culprits including father and two sons sentenced to five years
गोंडा। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पिता, दो पुत्रों और एक महिला को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर के ग्राम लोनावा दरगाह निवासी सिराज ने दो मई 2019 को थाने में केस दर्ज कराया। इसमें बताया कि 28 अप्रैल 2019 को सात बजे सुबह जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर गांव के अली रजा, उसके पुत्र आजाद व छांगे तथा दिलशान की पत्नी रुखसाना ने उनके घर में घुसकर अपशब्द कहते हुए पत्नी सालिया, भाभी रेशमा व करीना पर सब्बल और चाकू से हमला कर दिया। जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल में भाभी का इलाज चल रहा है। विवेचना में घर में घुसकर अपशब्द कहने, धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी व गैर इरादतन हत्या के प्रयास का पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त अली रजा, आजाद, छांगे व रुखसाना को पांच-पांच साल के कठोर कारावास व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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