फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Four accused acquitted in dowry harassment and attempt to murder case

Gonda News: दहेज उत्पीड़न व हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपी बरी

Fri, 24 Jul 2026 09:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 24 Jul 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
Four accused acquitted in dowry harassment and attempt to murder case
गोंडा। दहेज उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) संदीप तिवारी की अदालत ने पति समेत चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने वादी मुकदमा के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता दीपशिखा के पिता तिलकराम ने आरोप लगाया था कि विवाह के बाद मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 11 अगस्त 2019 को आरोप लगाया गया कि ससुराल पक्ष ने दीपशिखा को जान से मारने की नियत से उसे गंभीर रूप से घायल कर शिव मंदिर के पास फेंक दिया। इस मामले में पति राकेश तिवारी, जेठ राजेश तिवारी, ननद पूनम शुक्ला तथा ननदोई निबरे उर्फ रामलोचन शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उसने अपने बयान में कहा कि घटना के समय उसका पति अहमदाबाद में था। जेठ, ननद व ननदोई ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। उसने बताया कि शौच से लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने उसके जेवर लूटने का प्रयास किया और विरोध करने पर सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसने यह भी कहा कि विवाह के बाद ससुराल में कभी कोई विवाद या मारपीट नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन परिस्थितियों में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों राकेश तिवारी, राजेश तिवारी, पूनम शुक्ला और निबरे उर्फ रामलोचन शुक्ला को बरी कर दिया। साथ ही न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले वादी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का भी आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed