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पटाखों की दुकानों को तय स्थल पर बिक्री का आदेश
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करनैलगंज (गोंडा)। तहसील क्षेत्र में 34 अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों का लाइसेंस एसडीएम ने जारी किया और उन्हें आतिशबाजी की सामग्री विक्रय करने के लिए स्थल का चिन्हांकन भी कर दिया गया। एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र में 15 आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस एवं करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में 17 आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस व दो लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र पूरे तिवारी में जारी किए गए है। उन्होंने तय किए गए स्थल पर ही दुकान लगाकर बिक्री करने को कहा है।
दुकानदारों में परसपुर के दुकानदारों को ब्लॉक के पीछे मैदान में एवं करनैलगंज के दुकानदारों को श्रीराम लीला मैदान में तथा दो दुकाने पूरे तिवारी गांव के बाहर, एक दुकानदार निंदूरा के खान चौराहे पर आबादी से दूर दुकान लगाने का आदेश निर्गत किया गया। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस जारी करने के बाद उसकी सूची संबंधित थानों की पुलिस को भेज दिया गया है और चिन्हित स्थलों पर ही दुकानों को लगवाने के लिए निर्देशित किया गया।
एसडीएम ने बताया कि यदि दुकान चिन्हित स्थलों पर नहीं लगी है तो लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी की दुकानें कतई न लगाई जाए। यदि ऐसा है तो उनकी सामग्री को जप्त कर लिया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो।
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दुकानदारों में परसपुर के दुकानदारों को ब्लॉक के पीछे मैदान में एवं करनैलगंज के दुकानदारों को श्रीराम लीला मैदान में तथा दो दुकाने पूरे तिवारी गांव के बाहर, एक दुकानदार निंदूरा के खान चौराहे पर आबादी से दूर दुकान लगाने का आदेश निर्गत किया गया। एसडीएम ने बताया कि अस्थाई लाइसेंस जारी करने के बाद उसकी सूची संबंधित थानों की पुलिस को भेज दिया गया है और चिन्हित स्थलों पर ही दुकानों को लगवाने के लिए निर्देशित किया गया।
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एसडीएम ने बताया कि यदि दुकान चिन्हित स्थलों पर नहीं लगी है तो लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी की दुकानें कतई न लगाई जाए। यदि ऐसा है तो उनकी सामग्री को जप्त कर लिया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो।
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