फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Father-son life imprisonment in murder case

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Thu, 02 Jun 2022 10:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 10:30 PM IST
विज्ञापन
Father-son life imprisonment in murder case
गोंडा। तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अभियुक्त पिता-पुत्र को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 फीसदी मृतक के पिता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि साल 2019 में 25 मई को वंशराज निवासी सधईपुरवा मौजा जमथरा ने थाना कौड़िया में तहरीर देकर कहा कि उसका बेटा वीर सिंह सुबह सात बजे रामदयाल की ढाबली पर बीड़ी खरीदने गया था। जहां रामदयाल के पड़ोसी राम आशीष उर्फ बुढ़ऊ व उसके पिता लालता प्रसाद ने रंजिश के कारण वीर सिंह पर कुदाल से हमला कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपी राम आशीष उर्फ बुढ़ऊ व लालता प्रसाद निवासी ग्राम सधईपुरवा मौजा जमथरा थाना कौड़िया के खिलाफ हत्या के पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने दोनों को दोषसिद्ध किया। इस पर मंगलवार को निर्णय देते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनामिका चौहान ने राम आशीष उर्फ बुढ़ऊ व उसके पिता लालता प्रसाद को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed