{"_id":"672a66e28c4f5d946b08b7a4","slug":"employees-will-not-be-transferred-until-the-voter-list-is-published-gonda-news-c-100-1-gon1003-126642-2024-11-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: मतदाता सूची प्रकाशन तक कर्मियों के नहीं होंगे ट्रांसफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: मतदाता सूची प्रकाशन तक कर्मियों के नहीं होंगे ट्रांसफर
Wed, 06 Nov 2024 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 06 Nov 2024 12:11 AM IST
विज्ञापन
गोंडा। जिले में आगामी छह जनवरी को विधानसभा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा की ओर से सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को 29 अक्तूबर से छह जनवरी 2025 तक स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। वहीं विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
एक जनवरी 2025 के आधार पर मेहनौन, गोंडा, कटराबाजार, करनैलगंज, तरबगंज, मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 29 अक्तूबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया था। आगामी नौ से 24 नवंबर तक विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गईं। विधानसभा क्षेत्रों की पंचायतों में मतदाता अपने नाम जुड़वा सकेंगे। वहीं 24 दिसंबर को मतदाता सूची में दावे व आपत्तियों को निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा छह जनवरी को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन होगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यों में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों को बिना अनुमति स्थानांतरण पर रोक लगाई है।
विज्ञापन
एक जनवरी 2025 के आधार पर मेहनौन, गोंडा, कटराबाजार, करनैलगंज, तरबगंज, मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 29 अक्तूबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया था। आगामी नौ से 24 नवंबर तक विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गईं। विधानसभा क्षेत्रों की पंचायतों में मतदाता अपने नाम जुड़वा सकेंगे। वहीं 24 दिसंबर को मतदाता सूची में दावे व आपत्तियों को निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा छह जनवरी को मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन होगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यों में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों को बिना अनुमति स्थानांतरण पर रोक लगाई है।
विज्ञापन