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पेड़ारेगढ़वा में प्रधान के चुनाव में पुनर्मतगणना के आदेश
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रुपईडीह (गोंडा)। जिले के रुपईडीह विकास खंड के ग्राम पेड़ारेगढ़वा में ग्राम प्रधान पद के चुनाव का मामला गरमा गया है। रनर प्रत्याशी की याचिका पर उपजिला मजिस्ट्रेट सदर ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानी को पुनर्मतगणना के आदेश दिए हैं।
रुपईडीह ब्लॉक के ग्राम पेड़ारेगढ़वा में प्रधान पद के चुनाव में उम्मीदवार रहीं, अनीता ने उपजिला मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय में याचिका दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पेड़ारेगढ़वा ग्राम प्रधान व अन्य पद के चुनाव में 19 अप्रैल 2021 को मतदान के दौरान कुल 1300 मत पड़े थे। मतगणना के दिन वह 36 मतों से विजयी हो गईं। इसके बाद 49 मतों को सम्मिलित करके उन्हें पराजित कर दिया गया।
याचिका की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और तथ्यों पर विचारण के बाद उपजिला मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मतगणना के समय लगाया गया विशिष्ट अनियमितता का आरोप प्रकरण की गंभीरता की पुष्टि करता है। ऐसे में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विनोद कुमार सिंह ने इसे पुनर्मतगणना के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए पेड़ारेगढ़वा में प्रधान पद पर पड़े मतों की गणना दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानी को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी पक्षों को सूचित करते हुए पुन: मतगणना के लिए टीमों की ड्यूटी लगाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी प्रबंध कर 21 जनवरी तक न्यायालय को अवगत कराएं। पुनर्मतगणना के लिए तिथि, स्थान व समय निर्धारित किया जा सके।
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रुपईडीह ब्लॉक के ग्राम पेड़ारेगढ़वा में प्रधान पद के चुनाव में उम्मीदवार रहीं, अनीता ने उपजिला मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय में याचिका दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पेड़ारेगढ़वा ग्राम प्रधान व अन्य पद के चुनाव में 19 अप्रैल 2021 को मतदान के दौरान कुल 1300 मत पड़े थे। मतगणना के दिन वह 36 मतों से विजयी हो गईं। इसके बाद 49 मतों को सम्मिलित करके उन्हें पराजित कर दिया गया।
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याचिका की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और तथ्यों पर विचारण के बाद उपजिला मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मतगणना के समय लगाया गया विशिष्ट अनियमितता का आरोप प्रकरण की गंभीरता की पुष्टि करता है। ऐसे में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विनोद कुमार सिंह ने इसे पुनर्मतगणना के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए पेड़ारेगढ़वा में प्रधान पद पर पड़े मतों की गणना दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानी को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी पक्षों को सूचित करते हुए पुन: मतगणना के लिए टीमों की ड्यूटी लगाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी प्रबंध कर 21 जनवरी तक न्यायालय को अवगत कराएं। पुनर्मतगणना के लिए तिथि, स्थान व समय निर्धारित किया जा सके।
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