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खेतों में न जलाएं पराली, अन्यथा देना होगा जुर्माना

Wed, 07 Oct 2020 10:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2020 10:24 PM IST
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Do not burn stubble in the fields, otherwise you will be fined
मुजेहना (गोंडा)। क्षेत्र के कृषि विभाग द्वारा मुजेहना क्षेत्र के किसानों को आगाह किया गया है कि वह खेतों में फसलों के अवशेष न जलाएं। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध एनजीटी के दंड प्रावधानों से भी अवगत कराया गया है। बुधवार को सहायक विकास अधिकारी कृषि पवन दीक्षित ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि किसान अपने फसलों के अवशेष खेतों में न जलाएं।
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पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और खेतों की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। साथ ही कीडे़-मकोड़े भी मर जाते हैं और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि एनजीटी ने शासनादेश जारी कर निर्देशित किया है कि यदि किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष जलाते हैं तो प्रत्येक घटना पर 02 एकड़ से कम खेतिहर को 2500 प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक पांच हजार और इससे अधिक क्षेत्रफल वाले किसानों पर पराली जलाने की प्रति घटना पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड के साथ ही प्राथमिकी दर्ज करा कर विधिक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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