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जालसाजी में फंसे मनकापुर के सब रजिस्ट्रार समेत छह लोग,केस
Updated Sat, 09 Dec 2017 10:17 PM IST
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फर्जी बैनामे में सब रजिस्ट्रार समेत छह के खिलाफ केस
मनकापुर। थाना खोड़ारे क्षेत्र के करोहा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर की मिलीभगत से अपने भाई के स्थान खुद को अभिलेखों में दर्शाकर भाई की जमीन दूसरे के नाम से बैनामा कर दी।
इसका खुलासा होने पर पीड़ित व्यक्ति ने तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर समेत छह लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर कोतवाली मनकापुर में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाना खोड़ारे क्षेत्र के करोहा गांव के रहने वाले विजय बहादुर ने अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली मनकापुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर की मिली भगत से 16 मार्च 2017 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय मनकापुर में सुरेश प्रताप एवं सत्तार अली एडवोकेट ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके भाई जय बहादुर को सब रजिस्ट्रार के समक्ष अभिलेखों में विजय बहादुर दर्शाकर उसकी 184 वर्ग मीटर (साढ़े चार बिस्वा) जमीन मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद उमर एवं सरीफुन्ननिशां पत्नी मोहम्मद इसराइल निवासी मद्दौ थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर के नाम बैनामा करा लिया। इसका पता चलने पर 10 अप्रैल को कोतवाली मनकापुर में तहरीर दी।
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मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। विजय बहादुर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक से भी मिला। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय बहादुर ने 28 अगस्त को अदालत में न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने 25 सितंबर को कोतवाली मनकापुर पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली मनकापुर में तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर, अपने भाई जय बहादुर, मोहम्मद इब्राहिम, सरीफुन्ननिशां, सुरेश प्रताप व सत्तार अली के खिलाफ जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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मनकापुर। थाना खोड़ारे क्षेत्र के करोहा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर की मिलीभगत से अपने भाई के स्थान खुद को अभिलेखों में दर्शाकर भाई की जमीन दूसरे के नाम से बैनामा कर दी।
इसका खुलासा होने पर पीड़ित व्यक्ति ने तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर समेत छह लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर कोतवाली मनकापुर में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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थाना खोड़ारे क्षेत्र के करोहा गांव के रहने वाले विजय बहादुर ने अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली मनकापुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर की मिली भगत से 16 मार्च 2017 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय मनकापुर में सुरेश प्रताप एवं सत्तार अली एडवोकेट ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके भाई जय बहादुर को सब रजिस्ट्रार के समक्ष अभिलेखों में विजय बहादुर दर्शाकर उसकी 184 वर्ग मीटर (साढ़े चार बिस्वा) जमीन मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद उमर एवं सरीफुन्ननिशां पत्नी मोहम्मद इसराइल निवासी मद्दौ थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर के नाम बैनामा करा लिया। इसका पता चलने पर 10 अप्रैल को कोतवाली मनकापुर में तहरीर दी।
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मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। विजय बहादुर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक से भी मिला। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय बहादुर ने 28 अगस्त को अदालत में न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने 25 सितंबर को कोतवाली मनकापुर पुलिस को मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोतवाली मनकापुर में तत्कालीन सब रजिस्ट्रार मनकापुर, अपने भाई जय बहादुर, मोहम्मद इब्राहिम, सरीफुन्ननिशां, सुरेश प्रताप व सत्तार अली के खिलाफ जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।