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किशोरी से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को 14 साल की सजा
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गोंडा। थाना मोतीगंज क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दो साल पुराने मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने तीन आरोपियों को 14-14 साल कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र के अनुसार, मोतीगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 16 अप्रैल 2020 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को तीन लोग बहला फुसलाकर ले गए हैं। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मोतीगंज पुलिस ने विवेचना की और आरोपी सुनील कुमार पासवान पुत्र राम चंदर निवासी ग्राम बंजरिया नौबरा थाना मोतीगंज, मिथुन गोस्वामी पुत्र कन्हईलाल निवासी ग्राम कसड़वा गोसाईपुरवा थाना मोतीगंज व रमेश वर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रनियापुर थाना मोतीगंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार पासवान, मिथुन गोस्वामी व रमेश वर्मा के विरुद्ध किशोरी को भगा ले जाने, दुष्कर्म व बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने आरोपी सुनील कुमार पासवान, मिथुन गोस्वामी व रमेश वर्मा को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के अपराध में सात साल कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, दुष्कर्म के अपराध में 14 साल कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र के अनुसार, मोतीगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 16 अप्रैल 2020 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को तीन लोग बहला फुसलाकर ले गए हैं। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मोतीगंज पुलिस ने विवेचना की और आरोपी सुनील कुमार पासवान पुत्र राम चंदर निवासी ग्राम बंजरिया नौबरा थाना मोतीगंज, मिथुन गोस्वामी पुत्र कन्हईलाल निवासी ग्राम कसड़वा गोसाईपुरवा थाना मोतीगंज व रमेश वर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रनियापुर थाना मोतीगंज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार पासवान, मिथुन गोस्वामी व रमेश वर्मा के विरुद्ध किशोरी को भगा ले जाने, दुष्कर्म व बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने आरोपी सुनील कुमार पासवान, मिथुन गोस्वामी व रमेश वर्मा को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के अपराध में सात साल कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, दुष्कर्म के अपराध में 14 साल कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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