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अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
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गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम राज बहादुर रामदेव यादव ने अवैध शराब बनाने व उसके कारोबार के एक आरोपी को तीन साल का कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने 7 जनवरी 2021 को क्षेत्र के सदियापुर गांव में कुहारनपुरवा तालाब के पास अवैध शराब बनाते हुए मनोज सिंह निवासी ग्राम सदियापुर मौजा बालपुर जाट को पकड़ा था। मौके से अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री यूरिया, नौसादर आदि बरामद किया।
कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अवैध शराब बनाने व उसके बिक्री के अवैध कारोबार के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनोज सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। बुधवार को मामले में निर्णय देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव ने अवैध शराब बनाने, रखने व उसकी बिक्री के अवैध कारोबार के अपराध में अभियुक्त मनोज सिंह को तीन साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने 7 जनवरी 2021 को क्षेत्र के सदियापुर गांव में कुहारनपुरवा तालाब के पास अवैध शराब बनाते हुए मनोज सिंह निवासी ग्राम सदियापुर मौजा बालपुर जाट को पकड़ा था। मौके से अवैध शराब व शराब बनाने की सामग्री यूरिया, नौसादर आदि बरामद किया।
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कोतवाली करनैलगंज पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अवैध शराब बनाने व उसके बिक्री के अवैध कारोबार के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनोज सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। बुधवार को मामले में निर्णय देते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव ने अवैध शराब बनाने, रखने व उसकी बिक्री के अवैध कारोबार के अपराध में अभियुक्त मनोज सिंह को तीन साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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