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गैरइरादतन हत्या में मां को सात साल की सजा
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गोंडा। अबोध बालिका की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी मां को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी मनोज कुमार उर्फ सन्नू निवासी ग्राम पूरे सिधारी माफीपुरवा थाना इटियाथोक ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 7 मार्च 2013 को रात नौ बजे उसकी पत्नी रेखा 10 माह की बेटी को गोद में लेकर तालाब में कूद गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई।
बच्ची की लाश तालाब के किनारे मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और गैर इरादतन हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी मां रेखा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने आरोपी रेखा के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। गुरुवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी रेखा को सात साल सश्रम कारावास से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी मनोज कुमार उर्फ सन्नू निवासी ग्राम पूरे सिधारी माफीपुरवा थाना इटियाथोक ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 7 मार्च 2013 को रात नौ बजे उसकी पत्नी रेखा 10 माह की बेटी को गोद में लेकर तालाब में कूद गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई।
बच्ची की लाश तालाब के किनारे मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और गैर इरादतन हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी मां रेखा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने आरोपी रेखा के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। गुरुवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी रेखा को सात साल सश्रम कारावास से दंडित किया।
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