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Gonda News: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा

Tue, 16 May 2023 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 16 May 2023 11:52 PM IST
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court dowry prison husband
गोंडा। इटियाथोक में तीन साल पहले दहेज के लिए हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी को पति को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि इंटियाथोक के ग्राम अहिरौलिया निवासी मंगल प्रसाद सोनकर ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि उसने अपने बेटी सुनीता देवी का विवाह ग्राम जगतापुर निवासी अमरेश कुमार से किया था। ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। 28 मार्च 2020 को फोन आया कि सुनीता ने फांसी लगा ली है। मंगल ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति अमरेश कुमार व ससुर जोखू उर्फ मिट्ठू समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कराया।
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पुलिस ने विवेचना कर अमरेश व जोखू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान जोखू की मृत्यु हो गई। जबकि अमरेश को दोषसिद्ध किया गया। मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अमरेश को 10 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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