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महिला की हत्या में देवर, ससुर समेत तीन को उम्रकैद

Tue, 12 Apr 2022 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Apr 2022 10:39 PM IST
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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन ने तीन साल पहले भूमि विवाद में महिला की हत्या के मामले में उसके देवर व ससुर समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हर्षवर्धन पांडेय ने बताया कि थाना धानेपुर क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपालगंज ग्रंट निवासी सियाराम वर्मा पुत्र चिनगुद वर्मा ने 13 अप्रैल 2019 को इटियाथोक थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी लड़की गीता देवी की शादी ग्राम रानीपुर थाना इटियाथोक निवासी रामतेज वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा के साथ हुई। पति सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता है। लड़की व उसके देवर तथा ससुर के बीच जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है। इसी बात पर उन लोगों ने उसकी बेटी गीता की हत्या कर दी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपी अभियुक्त नानबाबू उर्फ जेल बाबू वर्मा व जैशराम वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा तथा हीरालाल वर्मा पुत्र फेरई वर्मा निवासी ग्राम रानीपुर थाना इटियाथोक के खिलाफ ईंट से मारकर हत्या के पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त नानबाबू उर्फ जेल बाबू वर्मा, जैशराम वर्मा व हीरालाल वर्मा के विरुद्ध हत्या का पुख्ता सबूत मिलने पर दोष सिद्ध किया। मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन विद्याभूषण पांडेय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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