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Gonda News: 2.34 लाख का बिजली बिल फोरम से निरस्त
Sun, 19 Mar 2023 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 19 Mar 2023 11:18 PM IST
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गोंडा। बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाकर उपभोक्ता को अनियमित विद्युत बिल व नोटिस देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने 2.34 लाख का बिल व नोटिस निरस्त करने का आदेश दिया है। विद्युत विभाग को क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए तीन हजार उपभोक्ता को अदा करेगा।
पोर्टरगंज परेड सरकार निवासी राधा देवी ने अधिशासी अभियंता (विवि खंड-प्रथम) के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में दायर परिवाद में कहा कि विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 18 मार्च 2020 को कनेक्शन काटकर दो लाख 34 हजार 677 रुपये बकाए की फर्जी नोटिस भेज दी। शिकायत पर कनेक्शन जोड़ दिया गया। लेकिन न नोटिस निरस्त किया और न ही बिल संशोधित किया।
परिवादी अधिवक्ता अमर कुमार श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्य के आधार पर फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने नोटिस को निरस्त करते हुए डेढ़ माह के अंदर परिवादिनी को संशोधित बिल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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पोर्टरगंज परेड सरकार निवासी राधा देवी ने अधिशासी अभियंता (विवि खंड-प्रथम) के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में दायर परिवाद में कहा कि विभाग ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 18 मार्च 2020 को कनेक्शन काटकर दो लाख 34 हजार 677 रुपये बकाए की फर्जी नोटिस भेज दी। शिकायत पर कनेक्शन जोड़ दिया गया। लेकिन न नोटिस निरस्त किया और न ही बिल संशोधित किया।
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परिवादी अधिवक्ता अमर कुमार श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्य के आधार पर फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने नोटिस को निरस्त करते हुए डेढ़ माह के अंदर परिवादिनी को संशोधित बिल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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