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Gonda News: उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर ठोका जुर्माना

Sun, 13 Aug 2023 11:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 13 Aug 2023 11:07 PM IST
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Consumer Forum fined the insurance company
गोंडा। बीमा धारक की मृत्यु पर क्लेम भुगतान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बीमा कंपनी को एक माह में छह फीसदी ब्याज के साथ क्लेम धनराशि एक लाख रुपये भुगतान करनी होगी।
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सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर निवासी स्वाती गिरि ने अधिवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल परिवाद में कहा कि पति संतोष कुमार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्याेरेंस कंपनी लिमिटेड गोयल कांप्लेक्स निशातगंज लखनऊ व सरकुलर रोड गोंडा शाखा से एक्सीडेंट पाॅलिसी के तहत 14 जनवरी 2015 को एक साल के लिए एक लाख रुपये का बीमा कराया था। 21 मई 2015 को मोटर दुर्घटना में पति का निधन हो गया तो पत्नी व नाॅमिनी होने के कारण उन्होंने क्लेम भुगतान के लिए बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया। लेकिन बीमा कंपनी ने दावा भुगतान नहीं किया।
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फोरम की नोटिस पर बीमा कंपनी ने हाजिर होकर अपना उत्तर पत्र दाखिल कर कड़ा प्रतिवाद किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस व पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर मामले में निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने दोनों कंपनियों को परिवादी को एक माह के अंदर बीमा क्लेम की धनराशि एक लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने और मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के लिए आठ हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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