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अदालत के आदेश पर तीन लोगों पर जालसाजी का केस
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खरगूपुर (गोंडा)। कूट रचित अभिलेखों के सहारे वसीयतनामा कराने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कमडावा का है। यहां की निवासिनी अभिलाषा पुत्री घनश्याम ने बताया कि उसके पिता के निधन के उपरांत गांव के ही कुछ लोगों ने पिता के नाम समस्त चल-अचल संपत्ति को कूट रचित एवं साजिश करके 22 जून 2020 को वसीयतनामा उप निबंधक कार्यालय तरबगंज में करा लिया। इसकी जानकारी दस अगस्त को होने पर आरोपितों से पूछे जाने पर सभी हमलावर हो गए और जान से मारने की धमकी दी।
सेवानिवृत पुलिसकर्मी स्वर्गीय घनश्याम दुबे की पुत्री अभिलाषा ने इसकी शिकायत स्थानीय थाना सहित पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से की। लेकिन धोखाधड़ी कर वसीयतनामा कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने न्यायालय जेएम द्वितीय के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।
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न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर आरोपी दधीबल पुत्र मुन्नालाल, बद्री नाथ पुत्र जय मनी निवासी ग्राम कमडावा तथा माहेश्वरी प्रसाद पुत्र जग प्रसाद निवासी ग्राम चौराभारी नौवागांव के विरुद्ध पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना तथा परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी हमला एवं धमकी देने आदि धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
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मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कमडावा का है। यहां की निवासिनी अभिलाषा पुत्री घनश्याम ने बताया कि उसके पिता के निधन के उपरांत गांव के ही कुछ लोगों ने पिता के नाम समस्त चल-अचल संपत्ति को कूट रचित एवं साजिश करके 22 जून 2020 को वसीयतनामा उप निबंधक कार्यालय तरबगंज में करा लिया। इसकी जानकारी दस अगस्त को होने पर आरोपितों से पूछे जाने पर सभी हमलावर हो गए और जान से मारने की धमकी दी।
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सेवानिवृत पुलिसकर्मी स्वर्गीय घनश्याम दुबे की पुत्री अभिलाषा ने इसकी शिकायत स्थानीय थाना सहित पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से की। लेकिन धोखाधड़ी कर वसीयतनामा कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने न्यायालय जेएम द्वितीय के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।
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न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर आरोपी दधीबल पुत्र मुन्नालाल, बद्री नाथ पुत्र जय मनी निवासी ग्राम कमडावा तथा माहेश्वरी प्रसाद पुत्र जग प्रसाद निवासी ग्राम चौराभारी नौवागांव के विरुद्ध पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना तथा परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी हमला एवं धमकी देने आदि धाराओं के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।