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Gonda News: भाभी की हत्या में देवर को आजीवन कारावास

Mon, 28 Apr 2025 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 28 Apr 2025 11:39 PM IST
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Brother-in-law gets life imprisonment for killing sister-in-law
गोंडा। भाभी की हत्या और मां व दो भतीजों को बांका मारकर घायल करने के दोषी को सोमवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर की आवास विकास काॅलोनी निवासी भानु प्रताप यादव ने पांच सितंबर 2020 को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि शाम को उनके छोटे भाई पंकज यादव ने उनकी पत्नी रेनू यादव को बांके से हमला करके घायल कर दिया। बचाने आईं मां राजवंती और 10 साल के बेटे आयुष व तीन साल के बेटे अनुभव को भी बांका मारकर घायल कर दिया। मां के सिर और बेटों के हाथ व मुंह पर गंभीर चोटें आईं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी रेनू यादव की मौत हो गई।
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विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पंकज यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी अभियुक्त को दोषी ठहराया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार तृतीय ने दोषी अभियुक्त पंकज यादव को दंडित किया। (संवाद)
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