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Gonda News: मनकापुर गुरुद्वारा प्रकरण में एक और एफआईआर का आदेश
Tue, 06 Feb 2024 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 06 Feb 2024 11:52 PM IST
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गोंडा। बहुचर्चित मनकापुर गुरुद्वारा प्रकरण में कोर्ट ने भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर मुकदमा लिखवाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
इस मामले में अदालत ने दूसरे पक्ष के पांच लोगों को नामजद कर केस दर्ज करने के लिए मनकापुर कोतवाली पुलिस को आदेशित किया है। एसीजेएम-प्रथम की कोर्ट ने यह आदेश कुलवंत कौर के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया।
कोर्ट ने जिन्हें आरोपी बनाने का आदेश दिया है, वह सभी गुरबचन कौर के परिवारीजन हैं। इन्हीं लोगों ने बीते दिनों भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, दो पुलिस अफसरों समेत 12 लोगों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज कराया था। सांसद समेत अन्य लोगों पर यह मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद दर्ज हुआ था।
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मनकापुर के भगत सिंह नगर की रहने वाली कुलवंत कौर ने सात अक्तूबर 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि अमरजीत सिंह, स्वर्णपाल सिंह, गिन्नी उर्फ शरणजीत कौर, सुरेंद्र कौर व मनजीत ने प्रार्थिनी के मकान का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा लिया। साथ ही अलमारी में रखे पचास हजार रुपये व कुछ आभूषण व जेवरात भी गायब कर उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज भी की।
इस मामले में शिकायत के बाद भी कोतवाली और एसपी कार्यालय पर कोई सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने अदालत की शरण ली। एसीजेएम-प्रथम नासेहा वसीम ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दूसरे पक्ष से जुड़े पांचों आरोपियों के खिलाफ मनकापुर कोतवाली पुलिस को उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश करने का आदेश दिया है।
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इस मामले में अदालत ने दूसरे पक्ष के पांच लोगों को नामजद कर केस दर्ज करने के लिए मनकापुर कोतवाली पुलिस को आदेशित किया है। एसीजेएम-प्रथम की कोर्ट ने यह आदेश कुलवंत कौर के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया।
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कोर्ट ने जिन्हें आरोपी बनाने का आदेश दिया है, वह सभी गुरबचन कौर के परिवारीजन हैं। इन्हीं लोगों ने बीते दिनों भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, दो पुलिस अफसरों समेत 12 लोगों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज कराया था। सांसद समेत अन्य लोगों पर यह मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद दर्ज हुआ था।
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मनकापुर के भगत सिंह नगर की रहने वाली कुलवंत कौर ने सात अक्तूबर 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि अमरजीत सिंह, स्वर्णपाल सिंह, गिन्नी उर्फ शरणजीत कौर, सुरेंद्र कौर व मनजीत ने प्रार्थिनी के मकान का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा लिया। साथ ही अलमारी में रखे पचास हजार रुपये व कुछ आभूषण व जेवरात भी गायब कर उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज भी की।
इस मामले में शिकायत के बाद भी कोतवाली और एसपी कार्यालय पर कोई सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने अदालत की शरण ली। एसीजेएम-प्रथम नासेहा वसीम ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दूसरे पक्ष से जुड़े पांचों आरोपियों के खिलाफ मनकापुर कोतवाली पुलिस को उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश करने का आदेश दिया है।