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गरीबों का राशन न बांटने वाले कोटेदारों पर होगी कार्रवाई

Mon, 06 Jun 2016 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो / बलरामपुर
अमर उजाला ब्यूरो / बलरामपुर Updated Mon, 06 Jun 2016 11:45 PM IST
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action will taken against reckless Kotedar
अंबेडकरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को बीपीएल सूची से नाम हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन करते खानपुर मौहरिया के ग्रामीण। - फोटो : अमर उजाला
गरीबों का राशन न बांटने वाले कोटेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी कोटेदारों को पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की निगरानी में वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। 
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जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुुुमार मिश्र ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के अंत्योदय एव पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को पांच जून से राशन, केरोसिन व चीनी का वितरण कराया जा रहा है।
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अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं, 26 किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम प्रति राशन कार्ड चीनी और पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट तीन रुपये की दर से 1.5 किलोग्राम चावल, दो रुपये की दर से 3.5 किलोग्राम गेहूं और 13.50 रुपये की दर से 900 ग्राम चीनी का वितरण किया जाएगा।
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ला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वितरण के संबंध में समस्या होने पर तहसील व नगर क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षकों से तत्काल शिकायत करें।


पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान तहसील बलरामपुर के मोबाइल नंबर 9696242009, नवीन कुमार तिवारी तहसील उतरौला के मोबाइल नंबर 7839564705 और विजय कुमार तिवारी तहसील उतरौला के मोबाइल नंबर 9411043517 पर फोन करके कार्डधारक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीएम प्रीति शुक्ला ने तीनों तहसीलों के एसडीएम को अनाज वितरण की निगरानी का निर्देश दिया है।
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