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Gonda News: झूठा केस करने वाले वादी के खिलाफ चलेगा मुकदमा

Fri, 30 May 2025 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 30 May 2025 11:33 PM IST
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A case will be filed against the plaintiff who filed a false case
गोंडा। मोतीगंज के एक गांव के रहने वाले जयमंगल तिवारी ने थाने में केस दर्ज कराया था। उसमें कहा कि 12 अप्रैल 2018 को दोपहर में उनकी 17 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर ग्राम दलपतपुर निवासी महेश अपने साथ ले गया। विवेचना कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने की मांग की। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने महेश को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने झूठा केस दर्ज कराने व अदालत में मिथ्या सूचना देने के मामले में वादी मुकदमा जयमंगल तिवारी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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