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Ghazipur: मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा के खिलाफ नोटिस चस्पा, हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का मामला

Wed, 16 Nov 2022 09:18 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 16 Nov 2022 09:18 PM IST
सार

गाजीपुर के सैय्यदबाड़ा में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी के घर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर नोटिस चस्पा किया गया है। 

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Notice pasted against Mukhtar Ansari wife in ghazipur case of disobedience of High Court instructions
आफ्सा अंसारी के खिलाफ नोटिस चस्पा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाजीपुर की नंदगंज पुलिस ने बुधवार को नगर कोतवाली के सैय्यदबाड़ा में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को बयान के लिए 91 सीआरपीसी एवं 41 ए सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गई। साथ ही टीम ने बताया कि आफ्सा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।  

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एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि फत्तेहउल्लाहपुर स्थित ताल की भूमि पर अवैध तरीके से बने गोदाम एवं सड़क बनाने के मामले में बीते वर्ष मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में चार लोग हाजिर हो चुके हैं, जबकि आफ्सा अंसारी द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया था।
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इसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उनकी गिरफ्तारी न हो और वह विवेचना में पूरा सहयोग करें। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि आफ्सा अंसारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में बयान के लिए सैय्यदबाड़ा स्थित आवास पर नोटिस चस्पा की गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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तीन मामलों में मुख्तार की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी

मऊ जिले में बुधवार को सदर विधानसभा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तीन अलग-अलग मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान असलहा प्रकरण मे वादी मुकदमा निरीक्षक निहार नंदन और गैंगस्टर एक्ट के मामले मे निरीक्षक वाईपी सिंह का साक्ष्य हुआ।

वहीं विधायक निधि के मामले में निरीक्षक राम सिंह साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने असलहा प्रकरण में साक्ष्य के लिए 30 नवंबर और विधायक निधि के मामले में 28 नवंबर की तिथि नियत की। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने 23 नवंबर की तिथि नियत की।

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