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Ghazipur News: हत्यारे पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

Thu, 01 Jun 2023 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jun 2023 12:05 AM IST
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Life imprisonment to four including killer father-son
करीब 20 वर्ष पुराना मामला, सभी पर 81,500 का अर्थदंड भी लगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने हत्या के मामले में बुधवार को पिता-पुत्र सहित चार हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक पर 81,500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के लौवाडीह गांव निवासी विनोद कुमार राय ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 25 मार्च 2003 की सुबह करीब 7.30 बजे जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही रमाशंकर राय, उनके भाई रमाकांत राय और रमाकांत के पुत्र संजय कुमार राय, सुशील कुमार राय, चंद्रदेव राय और कांतिप्रकाश राय लाठी, तमंचा और बंदूक से लैस होकर मजदूरों को लेकर मसूर की फसल कटवा रहे थे।
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विनोद कुमार राय और उनके पिता गणेश राय और अन्य लोगों ने फसल काटने से मना किया। इस पर कांति प्रसाद राय ने मारने की ललकार लगाई। इस पर रमाशंकर ने तमंचे से गणेश राय को गोली मार दी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई।
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उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण आरोपी कांति प्रकाश राय की मौत हो गई। शेष आरोपियों का विचारण अभियोजन के तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी चंद्रदेव राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं आरोपियों में रमाशंकर राय, रामाकांत राय, सुशील कुमार राय और संजय कुमार राय को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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