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दुराचारी को 20 साल की कैद, अर्थ दंड

Thu, 24 Feb 2022 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:23 PM IST
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Imprisonment for 20 years, fine for the misdemeanor
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार करंडा थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दिया कि एक जनवरी 2019 को नाबालिग पुत्री को लेकर गांव जा रहे थे कि रास्ते में प्रतापपुर निवासी बाइक सवार अरविंद राम मिला और पुत्री को बाइक से घर छोड़ने को कहा। उसकी बातों पर भरोसा करके पुत्री को उसके साथ जाने दिया। जब घर पहुंचा तो पुत्री घर नहीं आई थी। काफी देर बाद घर आई। पूछने पर कि देर क्यों हुई तो पुत्री ने आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल छह गवाहों को पेश किया। सभी ने न्यायालय में घटना का समर्थन करते हुए अपना बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
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