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दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Sat, 30 Apr 2022 11:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 11:36 PM IST
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Husband gets life imprisonment in dowry murder case
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए 44000 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना नोनहरा गांव चटाई पारा निवासी कादिर राजभर ने थाना मरदह में सूचित किया था कि उसने अपनी पुत्री निशा की शादी तीन वर्ष पूर्व संदीप राजभर के साथ किया था। पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था और संदीप शराब पीकर मेरी पुत्री को मारता- पिटता था और 50 हजार रुपये दहेज की मांग करता था। 22 मई 2018 को पुत्री को बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुत्री के ससुराल पहुंचा तो वह मृत पड़ी थी। वादी की सूचना पर थाना मरदह में संदीप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस संदीप राजभर को जेल भेजा दिया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
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