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गाजीपुर - हत्या में आजीवन कारावास की सजा

Fri, 26 Nov 2021 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 11:12 PM IST
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Ghazipur - Life sentence for murder
गाजीपुर। जिला अपर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर के गांव भैरोपुर के रामप्रवेश चौहान ने थाने में तहरीर दी थी कि उसके चाचा कृष्णदत्त चौहान को 24 नवंबर 2013 को दिन में साढ़े गायरह बजे सोते समय सिर पर प्रहार कर दिया। पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस के प्रमोद चौहान, उसका भाई प्रदीप चौहान व उसकी माता धानमती देवी ने चाचा को गाली गलौज देने लगे। जब उन्होंने मना किया तो उत्तेजित होकर सभी ने मिलकर राड व पाइप से मारने-पीटने लगे। जिससे उनके सिर पर गहरी चोटें आई। घायलावस्था में वाराणसी ले जाया गया जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वादी कि तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। वहीं, मुकदमा में एक आरोपी प्रदीप चौहान को नाबालिग मानते हुए उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेजा गया। न्यायालय में विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कुल सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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