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न्यायालय ने दो आरोपियों को सुनाई सजा, लगाया अर्थदंड
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार को धोखाधड़ी और कूटरचना कर जमीन हड़पने के मामले में आरोपी राजेंद्र यादव को आठ साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही दूसरे आरोपी मुन्ना को चार साल की कैद और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना शादियाबाद के गांव हरदासपुर काशी निवासी शिवबचन ने अपने ही गांव के राजेंद्र यादव, गणेश यादव, मुन्ना और एक किशोर आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर दी कि जालसाजी कर 18 जनवरी 2001 को फर्जी बैनामा जखनियां तहसील से करा लिया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर भुड़कुड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने पांच गवाहों को पेश किया। दौरान विचारण एक आरोपी गणेश की मृत्यु हो गई। न्यायालय अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद एक आरोपी को नाबालिक मानते हुए उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेजने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी राजेंद्र यादव और मुन्ना को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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थाना शादियाबाद के गांव हरदासपुर काशी निवासी शिवबचन ने अपने ही गांव के राजेंद्र यादव, गणेश यादव, मुन्ना और एक किशोर आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर दी कि जालसाजी कर 18 जनवरी 2001 को फर्जी बैनामा जखनियां तहसील से करा लिया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर भुड़कुड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने पांच गवाहों को पेश किया। दौरान विचारण एक आरोपी गणेश की मृत्यु हो गई। न्यायालय अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद एक आरोपी को नाबालिक मानते हुए उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय भेजने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी राजेंद्र यादव और मुन्ना को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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