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Ghazipur News: अफजाल अंसारी का तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sat, 06 May 2023 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 May 2023 12:58 AM IST
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Afzal Ansari's three arms license canceled
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। अफजाल को गैंगस्टर के मामले में चार साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया। उसी कड़ी में लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ ने अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। उसके दो दिन बाद यानी एक मई को लोकसभा के सेक्रेटी जनरल ने पत्र जारी कर सदन की सदस्यता भी समाप्त कर दी थी। इसकी के तहत अफजाल के नाम से जारी तीन शस्त्र लाइसेंस को तीन मई को जिलाधिकारी ने निरस्त किया। मालूम हो कि अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद के नाम से तीनों लाइसेंस जारी हुआ था। अफजाल को सजा होने और संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
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