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रेप के आरोपी को सात साल की कै द
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2016 01:06 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) की अदालत में चल रहे बलात्कार के एक मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में 2009 में रिपोर्ट लिखाई थी कि सजेती थाना क्षेत्र के कोरियां गांव निवासी गुड्डू उर्फ साई मोहम्मद ने उसकी पुत्री से बलात्कार किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) नवीन कु मार श्रीवास्तव कर रहे थेे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने गुड्डू को बलात्कार का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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शासकीय अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में 2009 में रिपोर्ट लिखाई थी कि सजेती थाना क्षेत्र के कोरियां गांव निवासी गुड्डू उर्फ साई मोहम्मद ने उसकी पुत्री से बलात्कार किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) नवीन कु मार श्रीवास्तव कर रहे थेे।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने गुड्डू को बलात्कार का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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