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हत्यारे को आजीवन कारावास: दिनदहाड़े युवक को गोलियों से किया था छलनी, स्कूल के सामने वारदात को दिया था अंजाम

Fri, 06 Jan 2023 07:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: आगरा ब्यूरो Updated Fri, 06 Jan 2023 07:03 PM IST
सार

फिरोजाबाद में कोर्ट ने हत्या को दोषी को आजावन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। दोषी ने गांव के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 

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Life imprisonment to culprit who killed young man in front of school in Firozabad
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फिरोजाबाद में अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने ढोलपुरा निवासी हिस्ट्रीशीटर गणेश यादव हत्याकांड मामले में दोषी को सजा सुनाई है। करीब आठ वर्ष पहले घटित इस हत्याकांड में गांव के ही जयजेश यादव को अदालत में दोषी पाया है। इस पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना होगा।

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घटना तीन मार्च 2015 की केंद्रीय विद्यालय हजरतपुर के बाहर की है। थाना लाइनपार क्षेत्र के ढोलपुरा निवासी अवलेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि वह भाई गणेश यादव, चाचा रामब्रेश के साथ कार से भतीजी व भतीजे को परीक्षा दिलाने केंद्रीय विद्यालय, हजरतपुर लाया था। भतीजी एवं भतीजा कॉलेज में परीक्षा देने के लिए चले गए थे। गणेश यादव बाहर कार में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। 

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पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था

इसी दौरान गांव निवासी जयजेश, शेरा तथा शेरा की बुआ के बेटा रवींद्र व उसका पुत्र, निवासी बरौली अहीर, थाना ताजगंज, आगरा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की विवेचना करते हुए तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें रवींद्र एवं बेटा को पहले ही न्यायालय ने रिहा कर दिया था। यह मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा।

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शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक शीलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को भी न्यायालय के समक्ष रखा। अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर दोषी जयजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

शेरा अभी तक चल रहा है फरार

विशेष लोक अभियोजक शीलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर गणेश यादव हत्याकांड में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें दो को जमानत मिल गई थी। नामजद ढोलपुरा निवासी शेरा को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके कारण शेरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जयजेश को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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