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Firozabad News: 156 दवाओं के प्रतिबंध से कारोबार को 8 करोड़ का नुकसान
Thu, 29 Aug 2024 12:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 29 Aug 2024 12:46 AM IST
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फिरोजाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश पर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को 156 दवाओं को प्रतिबंधित करने और इसकी सूची जारी करने के बाद दवा विक्रेताओं में खलबली है। उनके सामने प्रश्न यह है कि अब उन दवाओं के स्टाक को वह कैसे समाप्त करें। दवा कारोबारियों के अनुसार जिले में करीब 8 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की प्रतिबंधित दवाओं का मेडिकल स्टोरों में स्टाॅक है। उन्हें खपाने के लिए कम से कम तीन माह का समय चाहिए।केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित 156 दवाओं की सूची जारी की है। इनमें टैबलेट, सीरप, इंजेक्शन और आईड्रॉप शामिल हैं। बड़ी संख्या में दवाएं प्रतिबंधित होने से दवा बाजार में हलचल मची है। प्रतिबंधित दवाओं में ज्यादातर कांबिनेशन वाली टैबलेट, इंजेक्शन, सीरप और आईड्रॉप हैं। कांबिनेशन वाली दवाएं ज्यादातर निजी अस्पतालों में मरीजों को लिखी जाती हैं या झोलाछाप उपयोग में लाते हैं। ऐसे में प्रतिबंधित दवाओं का खासा स्टॉक होलसेल मेडिकल स्टोरों में है। तत्काल प्रभाव से दवाओं पर रोक लगी, तो होलसेल दवा विक्रेताओं को करोड़ों का नुकसान होगा।
फिरोजाबाद केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने में सहयोग करने में दवा व्यापारी सरकार के साथ हैं, लेकिन दुकानों में प्रतिबंधित दवाओं का खासा स्टाक है। अगर यह दवाएं खराब हुईं, तो मेडिकल स्टोर संचालक फुटपाथ पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए स्टाक की दवाओं को खपाने के लिए थोक विक्रेताओं को 45 दिन और रिटेलरों को 90 दिन समय दिया जाए। वर्तमान समय में प्रतिदिन यह दवाएं करीब 8 लाख कीमत की खपत हो रही हैं। करीब आठ करोड़ का नुकसान हो जाएगा।
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-केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित की गई दवाओं की सूची प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश का अनुपालन कराया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश की प्रतिक्षा की जा रही है। निर्देश प्राप्त होते ही उसका अनुपालन कराया जाएगा।
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देशबंधु, औषधि निरीक्षक
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फिरोजाबाद केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. राजेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने में सहयोग करने में दवा व्यापारी सरकार के साथ हैं, लेकिन दुकानों में प्रतिबंधित दवाओं का खासा स्टाक है। अगर यह दवाएं खराब हुईं, तो मेडिकल स्टोर संचालक फुटपाथ पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए स्टाक की दवाओं को खपाने के लिए थोक विक्रेताओं को 45 दिन और रिटेलरों को 90 दिन समय दिया जाए। वर्तमान समय में प्रतिदिन यह दवाएं करीब 8 लाख कीमत की खपत हो रही हैं। करीब आठ करोड़ का नुकसान हो जाएगा।
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-केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित की गई दवाओं की सूची प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश का अनुपालन कराया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश की प्रतिक्षा की जा रही है। निर्देश प्राप्त होते ही उसका अनुपालन कराया जाएगा।
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