{"_id":"653c077c51349d308806bef5","slug":"life-imprisonment-to-the-person-guilty-of-kidnapping-and-raping-a-teenage-girl-firozabad-news-c-169-1-sagr1021-8353-2023-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 28 Oct 2023 12:24 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 28 Oct 2023 12:24 AM IST
विज्ञापन
फिरोजाबाद। 10 वर्ष पहले सिरसागंज के गांव की निवासी किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 31 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव की निवासी 15 वर्षीय किशोरी नगर में स्थित काॅलेज की छात्रा थी। छह अगस्त 2013 की दोपहर 12.30 बजे काॅलेज की छुट्टी होने के बाद वह अपनी सहेली निवासी अब्दुल नगर के साथ किताब खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में सहेली के ताऊ का लड़का आफताब और अशफाक अपने दो दोस्तों के साथ सिरसागंज चौराहे पर मिले। आफताब ने किशोरी के मुंह पर रूमाल रख दिया। इससे किशोरी को चक्कर आने लगा। उसे देख कर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। इसके बाद सहेली, उसके ताऊ के लड़कों व उसके दोस्त अस्पताल ले जाने का बहाना कर उसे वहां से ले गए।
होश आने पर किशोरी ने स्वयं को जयपुर में पाया। जयपुर में आफताब के साथ छोड़ कर सहेली और अशफाक लौट आए थे। जयपुर में आफताब ने कई बार उससे दुष्कर्म किया था। एक दिन पुलिस ने दोनों को जयपुर में पकड़ लिया। युवती ने आफताब के डराने पर उसके पक्ष में बयान दिया था। उसने विरोध में बयान देने पर उसे और उसके परिजन को जान से मारने की धमकी दी थी। जयपुर पुलिस ने किशोरी को जयपुर के चिल्ड्रेन हाेम गांधी नगर भेज दिया था। आफताब को उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। 17 अगस्त को किशोरी को उसके परिजन घर लाए थे। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर 11 नवंबर को सिरसागंज थाने में प्राथमिकी पुलिस ने लिखी थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने आफताब को जेल भेज दिया था। तीनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र जमा किया गया था। एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) विजय कुमार आजाद ने आफताब को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव की निवासी 15 वर्षीय किशोरी नगर में स्थित काॅलेज की छात्रा थी। छह अगस्त 2013 की दोपहर 12.30 बजे काॅलेज की छुट्टी होने के बाद वह अपनी सहेली निवासी अब्दुल नगर के साथ किताब खरीदने बाजार गई थी। रास्ते में सहेली के ताऊ का लड़का आफताब और अशफाक अपने दो दोस्तों के साथ सिरसागंज चौराहे पर मिले। आफताब ने किशोरी के मुंह पर रूमाल रख दिया। इससे किशोरी को चक्कर आने लगा। उसे देख कर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। इसके बाद सहेली, उसके ताऊ के लड़कों व उसके दोस्त अस्पताल ले जाने का बहाना कर उसे वहां से ले गए।
विज्ञापन
होश आने पर किशोरी ने स्वयं को जयपुर में पाया। जयपुर में आफताब के साथ छोड़ कर सहेली और अशफाक लौट आए थे। जयपुर में आफताब ने कई बार उससे दुष्कर्म किया था। एक दिन पुलिस ने दोनों को जयपुर में पकड़ लिया। युवती ने आफताब के डराने पर उसके पक्ष में बयान दिया था। उसने विरोध में बयान देने पर उसे और उसके परिजन को जान से मारने की धमकी दी थी। जयपुर पुलिस ने किशोरी को जयपुर के चिल्ड्रेन हाेम गांधी नगर भेज दिया था। आफताब को उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। 17 अगस्त को किशोरी को उसके परिजन घर लाए थे। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर 11 नवंबर को सिरसागंज थाने में प्राथमिकी पुलिस ने लिखी थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने आफताब को जेल भेज दिया था। तीनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र जमा किया गया था। एडीजीसी अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) विजय कुमार आजाद ने आफताब को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन