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Firozabad News: वृद्ध की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार अर्थदंड

Tue, 31 Oct 2023 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 31 Oct 2023 11:57 PM IST
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Life imprisonment for murder of old man, Rs 30,000 fine
फिरोजाबाद। पांच वर्ष पहले खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला हिम्मत में छुरा से गला रेत कर वृद्ध की हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
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खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला हिम्मत निवासी मेघ सिंह के पिता महेंद्र सिंह कभी-कभी गांव के ही निवासी हरेंद्र फौजी केे नलकूप पर जाकर तख्त पर लेट जाते थे। वहां गांव के अनेक सिंह के तालाब की रखवाली करते थे। 26 अगस्त 2018 की सुबह 5.30 बजे उनका पुत्र अरविंद कुमार शौच करने तालाब की तरफ गया तो पिता महेंद्र सिंह को तख्त पर लहूलुहान मृत हालत में देखा। उनकी गला रेत कर हत्या की गई थी। दूसरे पुत्र मेघ सिंह ने अनेक सिंह, संजय राघव, जितेंद्र कुमार व देवेंद्र कुमार पर पिता की हत्या करने का शक जताते हुए खैरगढ़ थाने में प्राथमिकी लिखवाई थी।
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30 अगस्त 2018 को विवेचना में प्रकाश में आए नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके पास से छुरा बरामद किया गया था। पूछताछ में उसने अवैध संबंध में बाधक बनने पर छुरा से गला रेत कर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। उसने उक्त आरोपियों को भी घटना में शामिल बताया था। बाकी आरोपी भी जेल भेजे गए थे। विवेचकों ने अनेक सिंह, नरेंद्र कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया था। एडीजीसी भूपेंद्र सिंह राठाैर ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश दीपा राय ने आरोपी नरेंद्र कुमार निवासी नगला हिम्मत खैरगढ़ को यह सजा सुनाई। अनेक सिंह को बरी कर दिया गया।
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एनडीपीएस मामले में दोषी को चार माह की सजा

फिरोजाबाद। एनडीपीएस मामले में दोषी अनिल कुमार निवासी राजा का ताल टूंडला को न्यायालय ने मंगलवार को दोषी पाते हुए चार माह की सजा सुनाई। उस पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने बताया कि अनिल के विरुद्घ रसूलपुर थाने में 2017 में प्राथमिकी लिखवाई गई थी। संवाद
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