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हाईकोर्ट ने खारिज की उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका

Thu, 19 May 2022 11:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:48 PM IST
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हाईकोर्ट ने खारिज की उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका
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- बकाया गृहकर व जलकर संबंधी नोटिस पर दाखिल की थी याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। नगर निगम की ओर से जारी बकाया गृहकर और जलकर वसूली नोटिस को लेकर पांच उद्यमियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट, प्रयागराज ने उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका का खारिज कर दिया। इस मामले में एक अन्य इकाई की याचिका पर आज सुनवाई होनी है।

नौ मार्च 2022 को नगर निगम प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया नगला भाऊ में संचालित कांच व चूड़ी इकाइयों को बकाया गृहकर एवं जलकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए थे। नोटिस को निरस्त कराने के लिए कांच इकाइयों के संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें नोटिस निरस्त कराने की मांग की गई थी। इन्हीं में से एक उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल एरिया को नगर निगम सीमा में शामिल मानते हुए उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका को खारिज कर दिया। कांच इकाई की ओर से अधिवक्ता मयंक अग्रवाल और नगर निगम की ओर से शासकीय अधिवक्ता अभिनव कृष्ण श्रीवास्तव ने पैरवी की। नगर निगम के उप आयुक्त संतोष यादव ने उत्तम ग्लास वर्क्स की याचिका खारिज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब कारखानेदारों पर बकाया जमा कराने के लिए कहा जाएगा।
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