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सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आयेंगे कांच अन्य क्षेत्र के श्रमिक

Sat, 12 Jun 2021 11:22 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Jun 2021 11:22 PM IST
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Glass workers from other sectors will come under the purview of social security
फिरोजाबाद। कांच एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी अब दुर्घटना के दौरान अपंगता व मृत्यु होने की स्थिति में कई हित लाभ मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत शासन ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
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उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के जरिए प्रदेश शासन अब कांच व अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटनावश होने वाली असमय मृत्यु एवं अस्थाई, स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक हित लाभ प्रदान किए जाएंगे। पंजीकृत श्रमिकों को मृत्यु एवं शारीरिक अक्षमता की स्थिति में दो लाख रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं पंजीकृत कामगारों व उनके परिजनों को जन आरोग्य योजनांतर्गत अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में पांच लाख रूपये तक का निशुल्क उपचार दिया जाएगा।
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योजना के नियम-
-अपंजीकृत श्रमिकों को श्रम विभाग की साइट पर पंजीकरण कराना होगा।
-पंजीयन शुल्क दस रूपये के अतिरिक्त अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष के लिये 50 रूपये पंजीयन के समय जमा कराना अनिवार्य होगा।
- कामगारों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना खासी लाभकारी है। श्रमिक वर्ग इस योजना के लाभ के लिए अपना पंजीकरण किसी भी जन सेवा केंद्र से करा सकते हैं। -अरूण कुमार सिंह, जिला सहायक श्रमायुक्त
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