फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Four years imprisonment to the person guilty of causing serious injury

Firozabad News: गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Fri, 27 Sep 2024 05:15 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 27 Sep 2024 05:15 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment to the person guilty of causing serious injury
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय तृतीय राजीव सिंह ने चार वर्ष पुराने गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना नारखी क्षेत्र वर्ष 2020 का कातिकी का है। कातिकी निवासी योगेंद्र पर आरोप था कि उसने गांव के ही व्यक्ति को लाठी डंडे आदि से पिटाई कर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। उसकी हालत काफी नाजुक हो गई, जिसे कई दिन तक उपचार के लिए भर्ती रहना पड़ा। यह भी आरोप था कि उसने गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने घटना की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सेशन के सुपुर्द हुआ।
विज्ञापन

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या तृतीय राजीव सिंह की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद योगेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed