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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, दस हजार का लगाया अर्थदंड

Fri, 26 Mar 2021 11:29 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 11:29 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना जसराना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व मोबाइल चोरी के शक में हुई नरेंद्र की हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय रामनरायन ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बता दें कि घटना में शामिल दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
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थाना जसराना के गांव जरैला निवासी जगदीश ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि चार जुलाई 2010 को उसके भाई नरेंद्र को गांव के निवासी श्रीनिवास पुत्र वेदराम अपने साथी राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र गोविंद सिंह के साथ बुलाकर श्योड़ा निवासी सूरजपाल के घर ले गए थे। जब भाई वापस नहीं लौटा तो जगदीश ने उसकी खोजबीन की। सात जुलाई 2010 को सुबह नौ बजे श्योड़ा स्थित सेंगर नदी में नरेंद्र का शव मिला था। जगदीश का कहना था कि तीन जुलाई 2010 को सूरजपाल का मोबाइल गायब हो गया था। मोबाइल चोरी के शक में मेरे भाई नरेंद्र की हत्या श्रीनिवास, राधे उर्फ राधेश्याम एवं सूरजपाल ने की है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान सूरजपाल एवं राधे उर्फ राधेश्याम की मौत हो गई।
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इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय रामनरायन के कोर्ट में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने करते हुए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरें पेश की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर श्रीनिवास को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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