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हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
Amar Ujala
Updated Mon, 08 Aug 2016 11:59 PM IST
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Two people punished life imprisonment for killing
- फोटो : Logo
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अलग-अलग न्यायालय ने सुनाए फैसले
हत्या के मामले में दोषी दो युवकों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। रसूलपुर निवासी दाताराम ने 16 जुलाई 1997 को अपने बेटे पूरन की हत्या के मामले में उदल सिंह निवासी पुराना रसूलपुर के खिलाफ थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मकरंद सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज द्वितीय राकेश कुमार ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।
वहीं अपर जिला जज तृतीय पीके जैन ने राधेश्याम को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी राधेश्याम के खिलाफ किरन पत्नी अवधेश निवासी जिंदल ग्लास फैक्ट्री सर्विस रोड नगला बरी थाना रसूलपुर ने दस सितंबर 2010 को पति अवधेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रघुराज सिंह यादव ने की।
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हत्या के मामले में दोषी दो युवकों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। रसूलपुर निवासी दाताराम ने 16 जुलाई 1997 को अपने बेटे पूरन की हत्या के मामले में उदल सिंह निवासी पुराना रसूलपुर के खिलाफ थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मकरंद सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज द्वितीय राकेश कुमार ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।
वहीं अपर जिला जज तृतीय पीके जैन ने राधेश्याम को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी राधेश्याम के खिलाफ किरन पत्नी अवधेश निवासी जिंदल ग्लास फैक्ट्री सर्विस रोड नगला बरी थाना रसूलपुर ने दस सितंबर 2010 को पति अवधेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रघुराज सिंह यादव ने की।
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