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विवाहिता की हत्या में ससुर को आजीवन कारावास
Amar Ujala
Updated Tue, 23 Aug 2016 11:47 PM IST
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न्यायालय
- फोटो : file photo
विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पाए गए ससुर को अपर जिला जज मनोज कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है।
मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का है। रामेश्वर पुत्र श्रीराम निवासी शिकोहाबाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसने पुत्री मीरा की शादी मुकेश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी गोशपुरा थाना शिकोहाबाद के साथ की थी। इसके बाद भी पति मुकेश, ससुर सत्यप्रकाश दहेज की मांग को लेकर मीरा का उत्पीड़न करने लगे। दस दिसंबर 2009 को आरोपियों ने मीरा की हत्या कर दी। पुलिस ने पति मुकेश एवं ससुर सत्यप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामनजर यादव ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाह के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार ने पति मुकेश को निर्दोष पाते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। जबकि ससुर सत्यप्रकाश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का है। रामेश्वर पुत्र श्रीराम निवासी शिकोहाबाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसने पुत्री मीरा की शादी मुकेश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी गोशपुरा थाना शिकोहाबाद के साथ की थी। इसके बाद भी पति मुकेश, ससुर सत्यप्रकाश दहेज की मांग को लेकर मीरा का उत्पीड़न करने लगे। दस दिसंबर 2009 को आरोपियों ने मीरा की हत्या कर दी। पुलिस ने पति मुकेश एवं ससुर सत्यप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामनजर यादव ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाह के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार ने पति मुकेश को निर्दोष पाते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। जबकि ससुर सत्यप्रकाश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।