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कौशल्यानगर तिहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास
Amar Ujala
Updated Sat, 08 Oct 2016 12:48 AM IST
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वर्ष 2009 में महिला और दो बच्चों की हत्या के मामले में कोर्ट ने दिया फैसला
महिला और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार ने शुक्रवार को महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र के मुहल्ला कौशल्यानगर निवासी मिथलेश और उसकी पुत्री पूजा तथा पुत्र विशाल की 27 जनवरी 2009 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के देवर अनिल कुमार ने थाना उत्तर में रवि कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी गुसाई गढ़ी थाना निबोहरा जिला आगरा एवं कमलेश पत्नी धर्मेंद्र हाल निवासी कौशल्या नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनजर यादव ने बताया कि अपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को तिरहे हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर छह छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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महिला और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार ने शुक्रवार को महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र के मुहल्ला कौशल्यानगर निवासी मिथलेश और उसकी पुत्री पूजा तथा पुत्र विशाल की 27 जनवरी 2009 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के देवर अनिल कुमार ने थाना उत्तर में रवि कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी गुसाई गढ़ी थाना निबोहरा जिला आगरा एवं कमलेश पत्नी धर्मेंद्र हाल निवासी कौशल्या नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनजर यादव ने बताया कि अपर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को तिरहे हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर छह छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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