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दहेज हत्यारोपी पति, सास को आजीवन कारावास

Fri, 14 Jun 2019 11:30 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jun 2019 11:30 PM IST
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दहेज हत्यारोपी पति, सास को आजीवन कारावास
हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : demophoto
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय मृदुल दुबे ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास को आजीवन कारावास की सजा दी। प्रत्येक को 16 हजार जुर्माने की सजा से भी दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर साढे चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना रामगढ़ के हबीबगंज के निकट जन्नत मस्जिद के पास निवासी सलाउददीन ने बेटी रुखसार की शादी 15 नवंबर 2015 को ताड़ो वाली बगिया निवासी जाहिद के साथ की थी। ससुराल वाले 50 हजार नकद एवं बाइक की मांग करने लगे।
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नहीं देने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया था। रुखसार के मायके वालों ने 30 हजार नकद देकर बाइक की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। सात व आठ जून 2016 को अभियुक्त के फूफा वकील ने फोन पर सलाउद्दीन को सूचना दी उसकी बेटी रुखसार जली हुई अवस्था में आगरा के लीलाधर अस्पताल में भर्ती है, इस पर पहुंचे तो बेटी ने बताया कि सास सलीमन ने मिट्टी का तेल डाला और पति जाहिद ने आग लगाई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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मुकदमा जिला जज एफटीसी द्वितीय मृदुल दुबे के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र सिंह राठौर ने की। न्यायाधीश ने पति एवं सास को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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