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Firozabad News: मामूली कहासुनी में भाभी की गोली मारकर की हत्या, दोषी देवर को आजीवन कारावास

Tue, 11 Jul 2023 09:31 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 11 Jul 2023 09:31 PM IST
सार

फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी में भाभी की गोली मारकर की हत्या दी। कोर्ट ने दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया।

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Court sentenced devar to life imprisonment for shooting and killing sister in law in Firozabad
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला जज हरवीर सिंह ने सात वर्ष पूर्व लाइसेंसी बंदूक से भाभी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी देवर रामनिवास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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घटना थाना जसराना के गांव सुरैला का 25 मई 2016 की है। सुरैला निवासी पन्नालाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा उसके भाई हरिविलास की पत्नी विष्णा देवी की उसके दूसरे भाई रामनिवास से कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान रामनिवास घरमें रखी डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक को घर से निकालकर लाया। 
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बंदूक को देखकर विष्णा देवी उसके घर के अंदर घुस गई और बचाव के लिए अंदर से दरवाजा बंद कर लिए थे। तभी रामनिवास ने जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। वह दरवाजे में छेद करते हुए घर के अंदर बैठी उसकी पत्नी मुन्नी देवी के सीने में गोली लग गई। इसके कारण मुन्नी देवी के मौके पर ही मौत हो गई। 


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पुलिस ने अभियोग दर्जकर मामले की विवेचना करके आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह के न्यायालय में चली। शासन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने करते हुए दोषी को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। 

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जनपद न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर रामनिवास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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