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Kasganj News: कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सुनाई सजा; नाबालिग के साथ किया था घिनौना काम

Mon, 30 Sep 2024 11:16 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 30 Sep 2024 11:16 PM IST
सार

कासगंज में कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। नाबालिग के साथ घिनौना काम किया था। 

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court sentenced 10 years imprisonment to guilty of misdeeds with minor girl  in Kasganj
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषा पाया। कोर्ट ने उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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थाना सहावर में 24 जून 2020 को वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अनार सिंह निवासी सादनगर थाना कंपिल रोड फर्रुखाबाद ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी अनार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को यहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में वर्ष 2020 में आरोप पत्र प्रेषित किया। 
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इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को आरोपी अनार सिंह को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास उसे काटना पडे़गा।

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