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UP News: दो लाख नहीं दे पाया तो थाने में दी थर्ड डिग्री, एसओ और सिपाही मिले थे दोषी; अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

Sat, 21 Sep 2024 07:19 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 21 Sep 2024 07:19 PM IST
सार

सुहागनगरी में बाइक चोरी का आरोपी एसओ को दो लाख नहीं दे पाया तो थाने में थर्ड डिग्री दिया। पैर फ्रैक्चर तो हाथों में सूजन आ गई थी। जांच में एसओ और सिपाही दोषी मिले थे। अब कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। 

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court ordered to register case against SO and constable In case of giving third degree in thana in Firozabad
up police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक चोरी के आरोप में युवक से दो लाख मांगे। न दे पाने पर थाने में थर्ड डिग्री दी। पिटाई से पीड़ित के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मामले में न्यायालय ने तत्कालीन एसओ और आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ग्रामीण ने सीओ से जांच कराई थी। सीओ की जांच में एसओ और आरक्षी दोषी पाए गए था। इसके बाद दोनों को थाने से हटा दिया गया था।

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मामला एका थाना के राजपुर गांव  का है। गांव निवासी विपिन कुमार ने बताया कि 21 मई 2024 को मेरा ममेरा भाई नीरज अपाचे मोटरसाइकिल मांगकर ले गया था। भागवत पंडाल में खड़ी बाइक चोरी हो गई थी। इस पर नीरज ने मेरी शिकायत थाने में कर दी। 22 मई को पुलिस मुझे थाने ले गई। 

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थाने में मोटरसाइकिल के रुपये नीरज को देने को है। साथ ही पुलिस ने खुद के लिए दो लाख रुपये मांगे। इतने पैसे दे पाने असमर्थता जताई तो पुलिस ने पिटाई की। पट्टा से पीटा। पिटाई से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। हाथों में सूजन आ गई। 
 
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पीड़ित ने अधिवक्ता सतेंद्र सिंह को पूरी बात बताई। उन्होंने पीड़ित के माध्यम से एसपी ग्रामीण से शिकायत कराई। इसमें थाने के अंदर विपिन को पीटने की बात कहते हुए फोटो भी मुहैया कराए गए। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने इस मामले की जांच सीओ अरुण कुमार चौरसिया को सौंपी। इसमें पुलिस की कमियों को बताया गया। 
 
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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पुलिस ने जबरन उनके झूठे बयान दर्ज कराए। वादी के वाद दायर करने पर एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीष नवनीत कुमार गिरि ने इस मामले में सुनवाई की। वादी के अधिवक्ता ने इस मामले में उनके पक्ष को पूरी दमदारी से रखा। 

इसमें जज ने उनके वाद को स्वीकार किया। विपक्षी तत्कालीन एसओ शिवभान सिंह राजावत थाना एका व आरक्षी घनेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि अभी इस प्रकार का कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश प्रति आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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