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मोटर दुर्घटना में मृत ग्रामीण के परिजनों को दस लाख दो हजार रुपया ब्याज सहित देने के आदेश

Thu, 23 Jul 2020 06:15 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2020 06:15 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं पॉस्को कोर्ट संख्या तीन नीलांजना ने सड़क दुर्घटना में मृत ग्रामीण के परिजनों को दस लाख दो हजार रुपये मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। विगत 11 अगस्त 2017 को थाना शिकोहाबाद के मोहम्मदपुर अहीर निवासी ओमकार सिंह पुत्र रामवीर सिंह को पैदल जाते समय कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल ओमकार सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी रेखा देवी ने न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की थी। याचिका पिछले करीब तीन वर्ष से विचाराधीन थी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति की याचिका सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट तृतीय नीलांजना के यहां पहुंची।
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पीड़िता रेखा की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजकुमार यादव मोढ़ा वालों ने करते हुए प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दस लाख दो हजार रुपये याचिका दाखिल करने (आठ सितंबर 2017) से वास्तविक अदायगी की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसमें पांच लाख रुपये मृतक की पत्नी रेखा देवी को दिया जाएगा। पुत्र कृष्णा, बॉबी एवं हैप्पी एवं पिता रामवीर सिंह को एक-एक लाख रुपये एवं मां राजनश्री को एक लाख दो हजार रुपये दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि पांच लाख में तीन लाख रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराना होगा वहीं दो लाख रुपया जमा करके उसकी ब्याज को प्रयोग कर सकेंगी।
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