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Firozabad News: चरस बरामद होने के दोषी को 18 माह का कारावास

Sat, 09 Nov 2024 12:53 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 09 Nov 2024 12:53 AM IST
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18 months imprisonment to the person found guilty of hashish
फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी ने चरस बरामद होने के मामले में दोषी को 18 माह का कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। वादी ने उप निरीक्षक अंकित मलिक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि पुलिस पार्टी 08 जुलाई 2023 को क्षेत्र में गश्त पर थी, तब द्वारा मुखबिर सूचना पर माधोगंज रेलवे पुल के नीचे से आवेश निवासी शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 470 ग्राम चरस बरामद हुआ था। विवेचना उपरांत विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
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विशेष न्यायाधीश अतुल चौधरी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद आवेश को 18 माह का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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