{"_id":"6085aeae8ebc3e9d1a00b173","slug":"17-options-you-can-use-for-voting-firozabad-news-agr48986618","type":"story","status":"publish","title_hn":"17 विकल्पों से कर सकते हैं मताधिकार का प्रयोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
17 विकल्पों से कर सकते हैं मताधिकार का प्रयोग
विज्ञापन
फिरोजाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आधारकार्ड, वोटर कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस सहित 17 विकल्पों के माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यदि परिवार के सदस्य एक साथ मतदान करने बूथ पर पहुंचते हैं और पहचानपत्र महज परिवार के मुखिया पर होता है तो परिवार के मुखिया द्वारा पहचान किए जाने पर सभी मतदान के लिए वैध माने जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान होना है। मतदाताओं की पहचान के लिए बूथों पर वोटरकार्ड एवं आधारकार्ड के साथ 17 विकल्प दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए विकल्पों में मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों स्थानीय निकायों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचानपत्र, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, किसान बही, पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक, पेशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाणपत्र, मनरेगा योजना का जॉबकार्ड, श्रम विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक एवं विधानपरिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, राशनकार्ड शामिल हैं।
आयोग ने कहा कि उपर्युक्त में से कोई दस्तावेज यदि परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होता है और वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान करता है तो सभी लोग मतदान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान होना है। मतदाताओं की पहचान के लिए बूथों पर वोटरकार्ड एवं आधारकार्ड के साथ 17 विकल्प दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए विकल्पों में मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों स्थानीय निकायों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचानपत्र, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, किसान बही, पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक, पेशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचानपत्र, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाणपत्र, मनरेगा योजना का जॉबकार्ड, श्रम विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक एवं विधानपरिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, राशनकार्ड शामिल हैं।
विज्ञापन
आयोग ने कहा कि उपर्युक्त में से कोई दस्तावेज यदि परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होता है और वह परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान करता है तो सभी लोग मतदान के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं।
विज्ञापन